
चंडीगढ़, ( महिन्द्र पाल सिंहमार ) । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में, मोटरयान कर की दरों के युक्तिकरण के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
इसी प्रकार, मालवाहक वाहनों के लिए मोटरयान कर के स्लैब का सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) (टनों में) के अनुसार युक्तिकरण किया गया है। इसके अनुसार 1.2 टन तक के जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों के लिए मोटरयान कर 300 रुपये, 1.2 टन से अधिक परन्तु 6 टन तक के जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों के लिए मोटरयान कर 7200 रुपये, 6 टन से अधिक परन्तु 16.2 टन तक के जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों के लिए मोटरयान कर 9600 रुपये, 16.2 टन से अधिक परन्तु 18.5 टन तक के जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों के लिए मोटरयान कर 11200 रुपये, 18.5 टन से अधिक परन्तु 28 टन तक के जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों के लिए मोटरयान कर 17300 रुपये तथा 28 टन से अधिक के जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों के लिए मोटरयान कर 25300 रुपये होगा। ये कर प्रतिवर्ष होंगे।
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