
चम्बा : जिले के भटियात क्षेत्र की चूहन पंचायत के प्रधान को निलंबित कर दिया है। विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर उन्हें निलंबित किया गया है। डी.सी. दुनी चंद राणा ने निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह आदेश हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 142 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। विकासखंड भटियात की चूहन पंचायत के प्रधान पवन कुमार पर विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप लगे थे। प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुए आरोपों के आधार पर 21 जनवरी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (संशोधित)की धारा 145 (1) ग के प्रावधान के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
7 फरवरी को कारण बताओ नोटिस का उत्तर कार्यालय में प्राप्त हुआ था। इसके बाद 25 फरवरी को इस मामले में प्रधान से व्यक्तिगत सुनवाई की गई थी। प्रधान पवन कुमार द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का उत्तर व व्यक्तिगत सुनाई के गहन अवलोकन करने पर उनका उत्तर तथ्यों के प्रतिकूल पाया गया। इसके चलते डी.सी. ने उन्हें निलंबित कर दिया है। डी.सी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनके पास ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी अभिलेख, धन या संपत्ति होने की अवस्था में उन्हें तुरंत पंचायत सचिव के पास जमा करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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