
आबकारी नियम के अनुसार प्रदेश में हर व्यक्ति अपने साथ 4 शराब की बोतलें ले जा सकता है। हालांकि अधिकतर लोगों को इस बारे पता नहीं नहीं है, जिसके चलते पुलिसकर्मी या निरिक्षक, 2 बोतल से ऊपर का केश बना देते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि 2018-2019 वित्त वर्ष में 6 बोतल ले जाने का प्रावधान था जो कम करके 2019-2020 के लिए 4 बोतल कर दिया गया है।
गौर करने बाली बात यह भी है कि इस बारे खुद पुलिस बिभाग को भी सही जानकारी नहीं है। अगर कभी आपके साथ ऐसी घटना घटे, और पुलिस जबरदस्ती आपका चालान करने की कोशिश करे, तो तुरंत क्षेत्र के आबकारी अधिकारी से बात कराएं।
हो सके तो शराब की दुकान से बिल ले लें, यह भी आपके लिए सहायक होगा।
हलांकि कोई भी दुकान या किसी पब्लिक प्लेस में बिना लाइसेंस शराब नहीं रख सकता है।
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