
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए अस्थाई मार्केट में खाद्य विक्रेताओं के स्टॉल लगाने के लिए व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा विभाग के पास रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इस वर्ष खाद्य वस्तुओं के व्यापार करने वालों, स्टॉल मालिकों को खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे है। दशहरा उत्सव के दौरान विभिन्न सैक्टरों में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार ढाबे, रेस्तरां,चाईनीज व मिठाई की दुकानों में चैकिंग की जाएगी,ताकि दशहरा उत्सव के दौरान किसी तरह की कोई जहरीली वस्तुओं न बिके और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके।
खाद्य सुरक्षा विभाग की सहायक आयुक्त बबीता टंडन ने बताया कि दशहरा उत्सव में खाद्य व पेय स्टॉल लगाने वालों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव में अस्थाई मार्केट में खाद्य व पेय पदार्थों को बेचने वाले स्टॉल मालिकों को खाद्य सुरक्षा विभाग से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा और बिना मेडिकल जांच के बाद व रजिस्ट्रेशन करने के बाद खाद्य पेय पदार्थों को बेचने की अनुमति मिलेगी और आर्टीफिशियल कलर का प्रयोग बैन कर दिया है। सभी खाद्य वस्तुओं को ढक कर साफ सुथरी जगह पर रखना जरूरी है। पानी का प्रयोग करने के लिए पोर्टबल ड्रिकिंग वॉटर का भंडारण साफ सुथरी जगह पर रखें। उन्होंने कहाकि दशहरा उत्सव में सेक्टर वाइज खाद्य निरीक्षण अधिकारी दशहरा उत्सव के दौरान निरंतर निरीक्षण किया जाएगा । उन्होंने कहा कि व्हाटसअप ग्रुप भी बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से किसी भी ऐसी स्थिति या ध्यान में लाया जाएगा। जहां पर खाद्य विके्रता नियमों का उलंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ तुंरत कार्रवाई की जाएगी।
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