
ऊना (16 जुलाई)- विकास खंड अंब के तहत आने वाली ग्राम पंचायत लाडोली में आज विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल ने की। इस शिविर में लगभग 80 लोगों ने भाग लिया, जिन्हें कानूनी जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल ने कहा कि न्याय हासिल करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। धन के अभाव में किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। गरीबों को सुलभ न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से ही विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 13 वकीलों का एक समूह है, जो निशुल्क कानूनी परामर्श प्रदान करता है। आवश्यकता अनुसार कुछ जजों की भी सहायता ली जाती है।
उन्होंने कहा कि निशुल्क कानूनी परामर्श प्राप्त करने के लिए महिलाओं व एससी-एसटी के लिए आय की कोई सीमा नहीं है। सामान्य श्रेणी के व्यक्ति भी निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, अगर उनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम हो। इस अवसर पर आकाशवाणी शिमला की शशि किरण ने उपस्थित लोगों को नारी सशक्तिकरण तथा भ्रूण हत्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत लाडोली प्रधान शशि बाला, उप-प्रधान बलबिंदर सिंह, वार्ड पंच शशि धीमान, प्रकाश सिंह, रीना देवी, श्रवणी देवी, शक्ति सिंह, परमजीत कौर व पंचायत सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।
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