
केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हिमाचल में अभी जुर्माना लागू नहीं होगा। इस एक्ट में जुर्माने में दस गुणा तक इजाफा किया गया है। हिमाचल सरकार के यातायात विभाग के शिमला से अतिरिक्त आयुक्त यातायात की ओर से इस संबंध में एक नोट जारी किया गया है। यातायात विभाग को इस नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के बारे में कई प्रकार के सवाल प्राप्त हुए हैं।
इसलिए हिमाचल सरकार ने पहले जो यातायात के नियम लागू किए हैं उन्हें ही बरकरार रखा जाएगा। जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के नए मोटर एक्ट 2019 का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तब तक हिमाचल प्रदेश में पुराना यातायात कानून ही लागू रहेगा। पुलिस अधीक्षक मोनिका ने बताया केंद्र सरकार के नए यातायात कानून को हिमाचल सरकार ने अभी लागू नहीं किया है। इसलिए अभी तक यातायात कानून पुराना ही लागू रहेगा। नए यातायात कानून को लेकर वाहन चालक सहमे हुए हैं, क्योंकि इसमें जरा सी चूक पर भारी जुर्माना वसूल करना पड़ेगा। हालांकि, हादसों को रोकने के लिए यह कारगर साबित होगा।
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