
नाबालिग को अकेला पाकर चुटकी काटने के मामले में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दोषी को तीन साल कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक न्यायवादी गीतांजलि शर्मा ने बताया कि वर्ष 2013 में नालागढ़ में एक नाबालिग लड़की एक छोटी बच्ची के साथ बाजार में कुरकुरे लेने लगी। कुरकरे लेकर जब वह वापस आ रही थी तो लड़की के घर के गेट के आगे रामनाथ निवासी कंसारा पोस्ट ऑफिस नाहरा जिला सीतामादी बिहार ने उसकी टांग में चुटकी काटी।
जैसे ही लड़की ने उसकी ओर देखा तो वह भाग गया। पीड़ित ने उसके कपड़े पहचान लिए थे। लड़की ने घर आकर अपनी मां को सारी बात बताई। मां अपनी बेटी के साथ आरोपी को देखने लिए वहीं पर आई। लड़की ने आरोपी को उसके कपड़ों से पहचाना। उसने जींस और हरे रंग की टी-शर्ट पहनी थी। लड़की की मां ने युवक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। इस मामले की सुनवाई करते हुए नालागढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहित बंसल ने आरोपी रामनाथ को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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