
चम्बा : सुल्तानपुर में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करना व दवाइयों के खाली पैकेट खुले में फैंकना एक दवाई विक्रेता को महंगा पड़ गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विक्रेता का चालान कर दिया है। उसे 5000 रुपए जुर्माना ठोका है। यही नहीं दवाई विक्रेता को नोटिस भी जारी किया है। इसमें उससे जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसैंस रद्द हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद कुछ दवाई विक्रेता पॉलीथीन का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। यही नहीं पॉलीथीन व दवाइयों के खाली पैकेट को खुले में फैंक रहे हैं।
इससे जहां पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वहीं संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। इसको देखते हुए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मौके पर ही दवाई विक्रेता का चालान कर दिया। इससे ऐसे विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि दुकानदार का चालान किया गया है और उसे 5000 रुपए जुर्माना किया गया है। यही नहीं नियमों की अवहेलना पर जल्द नोटिस जारी किया जाएगा। यह नोटिस धर्मशाला से जारी होगा। तय समय पर नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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