मंडी के न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ व उसके पिता के हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा #news4
September 22nd, 2022 | Post by :- | 113 Views

मंडी : मंडी में नाबालिग से छेड़छाड़ व उसके पिता की हत्या करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी के न्यायालय ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। करीब दो साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। पीड़िता ने 18 जून 2020 को थाना प्रभारी सुंदरनगर कमलकांत के पास अपना बयान कलमबद्ध कराया था। बकौल पीड़िता 17 जून को उसके पिता, चाचा व दोषी शराब पीकर समय रात करीब 12 बजे उसके घर आए। उस वक्त वह व उसका भाई अपने कमरे में सोए थे।

दोषी बार बार उसके कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा था पर उसके पिता उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। बच्चों को परेशान न करने को कह रहे थे। रात करीब 3-4 बजे जब पीड़िता के पिता की आवाज न सुनाई देने पर उनके मोबाइल पर काल की तो फोन नहीं उठाया था। दोषी के बार बाद दरवाजा जोर जोर से खटखटाने पर दरवाजे की कुंडी खुद खुल गई थी। कमरे में आने के बाद दोषी नाबालिग के बिस्तर पर सो गया था। पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। इससे परेशान होकर दोनों भाई बहन अपनी चाची के कमरे में सोने चले गए। सुबह करीब पांच बजे चाची ने पीड़िता को जगाया और बताया की उसके पिता अपने कमरे में खून से लथपथ बेहोश पड़े हैं। उन्हें अस्पताल ले गए तो डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पीड़िता के बयान के आधार पर थाना सुंदरनगर में दोषी के विरुद्ध हत्या व छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। मामले की छानबीन निरीक्षक कमलकांत ने की थी।

छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी सुंदरनगर ने मामले का चालान न्यायालय में दायर किया था।अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 34 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि सरकार की तरफ से मामले की पैरवी तत्कालीन लोक अभियोजक विनय वर्मा और वर्तमान लोक अभियोजक चानन सिंह ने की। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी सुभाष चंद निवासी तहसील मनाली जिला कुल्लू को हत्या के दोष में आजीवन कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

छेड़छाड़ के दोष में तीन साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कठोर कारावास काटना होगा। पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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