
प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इन लोगों ने धारा-118 के तहत सरकार के पास जमीन बेचने को आवेदन किया है। पांच ऐसे लोगों को सरकार ने जमीन बेचने की अनुमति भी दे दी है। ये लोग मुंबई, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब और बंगलूरू के हैं।हालांकि, सरकार ने जमीन बेचने के लिए शर्त लगाई है कि ये लोग केवल हिमाचली कृषक को ही जमीन बेच सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हिमाचल में खरीदी गई जमीन को आगे से आगे मुनाफे के चक्कर में न बेचा जाए।
इन लोगों ने शिमला, सोलन, कसौली जैसे क्षेत्रों में जमीनें खरीदी हैं। कुछेक ने जमीन पर मकान बनाए हैं, जबकि कइयों ने फेसिंग करके कंस्ट्रक्शन की है।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में धारा-118 के तहत जमीन खरीदने की अनुमति के बाद खरीदारों को इसकी सूचना सरकार को देनी होती है।
सरकार ने इन्हें दी जमीन बेचने की मंजूरी
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