
घुमारवीं : अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं के आदेशों की अनुपालना करते हुए घुमारवीं पुलिस ने टिप्पर खरीद को लेकर की गई धोखधाड़ी के चलते भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 403 406 व 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस बाबत ठाकरी देवी पत्नी अशोक गांव मलोह डाकघर कुठेड़ा ने अदालत में आवेदन दायर किया था। ठाकरी देवी ने आवेदन में कहा गया है कि उसके पति ने उसके नाम पर एक टिप्पर फाइनांस कंपनी से फाइनांस करवाया था। उसका पति स्वयं टिप्पर चलाता था तथा समय-समय पर कंपनी की किस्तें अदा कर रहा था। आर्थिक तंगी के चलते इन लोगों को टिप्पर बेचना पड़ा। उन्होंने एक ऑनलाइन साइट पर टिप्पर बेचने का विज्ञापन दिया था।
विज्ञापन के आधार पर आरोपी मोनू कुमार पुत्र नफे सिंह निवासी जींद हरियाणा ने फोन पर संपर्क किया। मोनू कुमार तथा संजय पुत्र ओमप्रकाश निवासी गांव बरवाला हिसार हरियाणा घुमारवीं आए। इन लोगों ने शिकायतकर्ता के साथ टिप्पर खरीदने का एग्रीमैंट कर लिया, जिसके अनुसार मोनू कुमार ने माना कि वह बकाया राशि की किस्तें समय-समय पर अदा करता रहेगा। ये लोग टिप्पर को लेकर चले गए। उसके उपरांत कंपनी का फोन आया कि आप लोगों की वाहन की किस्त जमा नहीं हो रही है, जिसकी शिकायत पुलिस थाना घुमारवीं में दर्ज करवाई गई।
घुमारवीं पुलिस की एक टीम शिकायतकर्ता के पति को साथ लेकर हरियाणा चली गई। वहां पर उन्हें एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने मोनू कुमार से उन्हें मिलवाया लेकिन वह व्यक्ति मोनू कुमार नहीं था। बाद में पता चला कि प्रवीण कुमार निवासी बरवाला हिसार हरियाणा ने मोनू कुमार बनकर एग्रीमैंट कर लिया था। उसके बाद शिकायतकर्ता के पति को गुड़गांव पुलिस का फोन आया कि आपका टिप्पर अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है। जब उन्होंने उसके फोटो देखे तो टिप्पर का नंबर प्लेट इत्यादि बदल दिया गया था। डीएसपी घुमारवीं अनिल ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।
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