हादसे में घायल की मदद करने पर पुरस्कृत करेगी प्रदेश पुलिस
March 17th, 2019 | Post by :- | 237 Views

किसी हादसे में घायल होने वाले व्यक्ति की मदद करने वाले को अब हिमाचल पुलिस बेवजह परेशान नहीं करेगी। हिमाचल पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के  पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर कहा है कि वह हादसे में घायल की मदद करने वालों को पुरस्कृत करेंगे।

इसके अलावा अगर मदद करने वाले का कुछ पैसा खर्च हुआ है तो उसे मुआवजा भी दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए सभी जिलों के एसपी के जरिये पुलिसकर्मियों को इस संबंध में ताकीद की है।

पुलिस प्रवक्ता डॉ. खुशहाल शर्मा ने बताया कि मदद करने वाले व्यक्ति को पूछताछ के नाम पर कतई परेशान हीं किया जा सकता। साथ ही अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी है तो उसका पता नोट कर उसे भी जाने दिया जाएगा। यही नहीं उससे पूछताछ भी एक ही बार की जा सकेगी।

वहीं, जांच या तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 284 के अंतर्गत एक आयोग के माध्यम से हो सकती है या औपचारिक रूप से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 296 के अनुसार हलफनामों पर हो सकती है।

प्रवक्ता ने कहा कि अगर पुलिस अधिकारी ने इन आदेशों का उल्लंघन कर मदद करने वाले को डरा धमकाकर उसके नाम या व्यक्तिगत विवरण जानने की कोशिश करता है तो तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक या विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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