
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के सरकार के आदेश को हवा में उड़ाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस सोमवार से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें जुर्माना करने से लेकर विवाद करने पर जेल तक भेजा जा सकता है। डीजीपी सीताराम मरडी ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। डीजीपी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, वे हर हाल में अपनी जानकारी पुलिस-प्रशासन को दें। कुछ लोग यह समझ रहे हैं कि उनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं इसलिए वह तंदरुस्त हैं। जबकि अभी तक तब्लीगी जमात से जुड़े कई ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें कुछ भी लक्षण नहीं थे। डीजीपी ने कहा कि ग्राम प्रधान और आम लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बाहर से आने वाले व्यक्ति की जानकारी दें क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से कई लोग बीमारी की चपेट में आ सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों को सिर्फ क्वारंटीन किया जाएगा ताकि वह खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी खतरे में न डालें। डीजीपी ने पंजाब के लुधियाना और मध्यप्रदेश के इंदौर में कोरोना ग्रस्त होने के बाद मरने वाले पुलिस अधिकारियों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोग इस बात को समझें कि पुलिस, स्वास्थ्य, सफाई में लगे कर्मचारी भी घर बैठना चाहते हैं लेकिन कर्तव्य का निर्वहन कर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। कांगड़ा की एक महिला सिपाही द्वारा शादी टालने का उदाहरण देकर कहा कि लोगों को कोरोना वॉरियर्स से अच्छे से पेश आना चाहिए। साथ पुलिस कर्मियों को दस्तावेज चेक करने के लिए सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी।
नोट-सिक्के के बजाय करें डिजिटल लेनदेन
डीजीपी ने कहा कि कर्फ्यू में ढील के दौरान जो लोग बाहर खरीदारी करने जाते हैं, वे भी दूसरों से दूरी बनाकर ही रखें। सलाह दी कि लोग करेंसी नोट या सिक्कों का कम से कम इस्तेमाल करें और डिजिटल माध्यम से ही लेनदेन करें ताकि कोरोना के संभावित संक्रमण से बचा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि लोग ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल होने वाली हर सूचना पर भरोसा न करें और न ही उसे आगे वायरल करें।
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