
राजस्थान में चुनाव की वजह से अफसरों का तबादला होने के कारण विस्थापितों को जमीन देने का मामला करीब ढाई महीने अटका रहेगा। राजस्थान सरकार ने गत 28 फरवरी को 273 विस्थापितों को जैसलमेर में जमीन के मुरब्बे जारी कर दिए हैं।
दूसरे चरण में गत 11 मार्च को आठ सौ और पौंग विस्थापितों को जमीन देनी थी। प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल और राजस्थान के मुख्य सचिवों को आदेश दिए थे कि आपस में बैठ करके पौंग बांध विस्थापितों के मामले 20 मार्च तक सुलझाए जाएं।
राजस्थान सरकार जमीन उपलब्ध कराने में विफल है तो हिमाचल में जमीन का अधिग्रहण करके विस्थापितों का पुनर्वास करें। इसके लिए धनराशि राजस्थान सरकार से ली जाए। इससे पहले वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि पौंग बांध विस्थापितों की पुनर्वास करें।
पौंग बांध 800 विस्थापितों को नहीं मिले जमीन के मुरब्बे
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