
धारा 118, जिसके तहत गैर हिमाचलियों और गैर-कृषक हिमाचलियों को हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने की छूट दी जाती है, उसे लेकर सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैल रही हैं। कुछ फेसबुक पेजों पर ऐसी खबरें शेयर की जा रही हैं कि हिमाचल सरकार बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की छूट देने जा रही है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है और 118 के नाम पर फैलाई जा रही जानकारी गलत है।
वास्तव में 2018 की अखवार की कटिंग शेयर की जा रही है जब हिमाचल में रह रहे अधिकारियों के परिजनों को भी जमीने खरीदने का आवेदन करने की चर्चा उठी थी. हालांकि उस समय सरकार ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया था। अब मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करके चेतावनी दी है कि गलत जानकारी फैलाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
कृपया अपनी खबरें, सूचनाएं या फिर शिकायतें सीधे news4himachal@gmail.com पर भेजें। इस वेबसाइट पर प्रकाशित लेख लेखकों, ब्लॉगरों और संवाद सूत्रों के निजी विचार हैं। मीडिया के हर पहलू को जनता के दरबार में ला खड़ा करने के लिए यह एक सार्वजनिक मंच है।