शिमला : उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने मंगलवार अपने कार्यालय कक्ष में जिला में कोटपा अधिनियम 2003 के संदर्भ में बैठक ली। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा के तहत धूम्रपान के चालान संबंधित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और तंबाकू पदार्थों के विज्ञापनों के संदर्भ में गहनता से विचार-विमर्श किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
स्कूल के पास बेचा नशीला पदार्थ तो होगी कार्रवाई
पायुक्त ने शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू पदार्थों की बिक्री के संदर्भ में पुलिस विभाग को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जिला एवं खण्ड स्तर पर कोटपा अधिनियम को लागू करने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया। इससे तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान एवं पंचायतों का गठन संभव हो सके तथा इस अधिनियम के तहत एकत्रित की गई धनराशि को उचित उपयोग में लाया जा सके।
लोगों को किया जा रहा जागरूक
उपायुक्त ने जिला में कोटपा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित प्रचार-प्रसार माध्यम पर बल दिया, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इस अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो। इससे पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला डाॅ. सुरेखा चौपड़ा ने बैठक का संचालन किया। विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर जिला पंचायत अधिकारी शशि बाला एवं शिक्षा विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
कोटखाई के हुल्ली में आग, 60 हजार का नुकसान
कोटखाई के हुल्ली में सोमवार रात आगजनी की घटना सामने आई है। डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा से बताया कि सोमवार रात को थाना में फोन के माध्यम से सूचना मिली है कि हुल्ली में एक मकान में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड को आगजनी के बारे में सूचित कर एएसआई कर्ण नेगी मौके पर पहुंचे और और आग लगने के कारणों पता किया गया। आग तरूण चौहान के घर में लगी है ।
300 बल्ली जल कर हुई राख
तरुण हुल्ली में चार मंजिला मकान बना रहा है। तरुण चौहान ने शटरिंग की बल्ली करीब 300 रखी थी जो करीब 11:15 बजे रात आग लगने के कारण जल कर नष्ट हुआ। ठेकेदार ने रखे लकड़ी हॉल में रखी गई थी और कुछ लकड़ी जली हुई पाई गई। फायर ब्रिगेड ने आग को काबू कर लिया था। इस मकान में कोई भी नही रहते है। इस में करीब 60,000 का नुकसान हुआ है। इस आगजनी में कोई भी जानी नुकसान न हुआ है।
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