नाहन : त्रिलोकपुर में 22 मार्च से 6 अप्रैल तक होने वाले महामाया बालासुंदरी मेले में संपूर्ण मेला अवधि के दौरान मंदिर में नारियल चढ़ाने के साथ मेला क्षेत्र में शराब, मांस व मछली के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शनिवार को जिला दंडाधिकारी एवं डीसी राम कुमार गौतम ने इस संबंध में आदेश किए हैं। आदेशों में जिला दंडाधिकारी गौतम ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत कालाअम्ब थाना क्षेत्र और मेला क्षेत्र में मेला अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री को लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि मेला अवधि के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं को नारियल चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार मंदिर क्षेत्र में यदि कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन कर गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मेला अवधि के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली के विक्रय संबंधी दुकानें नहीं लगेंगी और इनकी बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेला अवधि के दौरान कालाअम्ब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रेता केवल दुकान के अंदर ही (पर्दे में) मांस-मछली का विक्रय कर पाएंगे। इसके अलावा मेले के आयोजन के दौरान यातायात को सुचारू बनाने के दृष्टिगत कालाअम्ब स्थित उद्योगों के कागज-गत्ता के कारखानों के ट्रक व ट्रैक्टर जिन पर मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े-बड़े बोरों की सहायता से तूड़ी आदि लाई जाती है और ऐसे संबंधित वाहनों को कालाअम्ब से त्रिलोकपुर रोड पर 22 मार्च से 6 अप्रैल 2023 प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक चलाए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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