नाहन : भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 12 नवम्बर को निर्धारित मतदान के दृष्टिगत जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। आदेश के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए राजनीतिक पदाधिकारियों/पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस-कार्यकर्ताओं/अभियान पदाधिकारियों जो निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर से लाए गए हैं और जो निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता नहीं हैं, की मौजूदगी 12 नवंबर को शाम 5 बजे या मतदान समाप्त होने तक विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगी।
100 मीटर के दायरे में मोबाइल ले जाने की नहीं अनुमति
अधिकृत चुनाव स्टाफ और पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के भीतर या मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन या किसी भी उपकरण को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
200 मीटर के दायरे में नहीं लगेगा बूथ
मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल का बूथ नहीं बनाया जाएगा। सीमित समय और व्यावहारिक बाधाओं को देखते हुए सभी हितधारकों को सूचित करने के संबंध में यह एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है। यह आदेश गत सायं से 13 नवम्बर सायं 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
मतदान व मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित
जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर आरके गौतम ने नाहन में बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत और विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिरमौर जिला में वीरवार सांय 5 बजे से 12 नवंबर सायं 5 बजे तक और 8 दिसंबर को मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं। इस दौरान किसी भी भाग में शराब की दुकानों में शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। होटलों, रेस्तरां, ढाबों, बार, आहतों पर कहीं भी शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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