मंडी : विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के दोषियों को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 27 नवम्बर, 2017 को पीड़िता के नाना ने पुलिस थाना औट में शिकायत दर्ज करवाई कि पीड़िता बचपन से ही उसके साथ उसके घर में रहती है और 19 नवम्बर, 2017 को शिकायतकर्ता और पीड़िता अपने घर में थे तो उसी दिन शिकायतकर्ता की परिचित रूपा नाम की महिला और एक व्यक्ति 2 अन्य व्यक्तियों के साथ आए थे, जो रात को उनके घर में ही रुके थे। दूसरे दिन सुबह जब शिकायतकर्ता नींद से जागा तो उसने पाया कि उनके अलावा उसके घर में कोई भी नहीं था एवं पीड़िता भी वहां पर नहीं थी। शिकायतकर्ता के काफी तलाश करने पर भी पीड़िता उसे कहीं नहीं मिली। शिकायतकर्ता ने संदेह जताया कि अवश्य ही जो परिचित महिला और व्यक्ति 19 नवम्बर, 2017 को उसके घर में रुके थे वे सभी पीड़िता को अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गए हैं। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार दोषी के खिलाफ थाना औट में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना औट द्वारा आरोपी राकेश, रूपा और जय सिंह के खिलाफ चालान को अदालत में दायर किया था।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए थे। आरोपी जय सिंह की मौत मामले की सुनवाई के दौरान हो गई थी। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक चानन सिंह द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी राकेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50,000 रुपए जुर्माने और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
दोषी रूपा को भारतीय दंड संहिता धारा 363 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 2,000 रुपए जुर्माने, धारा 366-ए के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 2,000 रुपए जुर्माने, धारा 109 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20,000 रुपए जुर्माने, भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपए जुर्माने और पोक्सो अधिनियम की धारा 17 के साथ धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषियों को प्रत्येक धारा में 6 -6 माह तक के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।
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