अम्ब : ऊना जिला के मुबारिकपुर के घेवट बेहड़ में एक महिला की वालियां चुराने के इरादे से छीना झपटी करने के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो अम्ब विशाल तिवारी की अदालत ने आरोपित को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के अनुसार जुर्माना अदा न करके की सूरत में दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
केस की पैरवी कर रही सहायक जिला न्यायवादी शिखा राणा ने बताया कि पुलिस थाना अम्ब में दर्ज हुए केस के तहत शिकायतकर्ता महिला रानी पत्नी विजय कुमार निवासी घेवट बेहड़ 19 जून, 2015 को करीब साढ़े 11 बजे घर से अम्ब बाजार आई हुई थी। रानी साढ़े तीन बजे जब मुबारिकपुर में बस से उतरकर वापस अकेली ही पैदल सड़क किनारे अपने घर जा रही थी तो मुबारिकपुर से करीब एक किलोमीटर आगे घेवट बेहड़ के पास पहुंची तो उसके पीछे से एक बाइक चालक उसे क्रास करके करीब 100 मीटर आगे रुका और अपनी बाइक खड़ी करके वापस उसकी तरफ पैदल आया और उसके कानों से वालियां छीनने लगा। इसी बीच मुबारिकपुर की तरफ से बाइक पर दो लड़के आए और उन्होंने आरोपित श्याम लाल को मौके पर ही दबोच लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करके इस केस के संबंध में कोर्ट में चालान पेश किया था।
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